सुप्रीम कोर्ट से तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को मिली राहत, BRS नेता के कविता को जमानत मिलने पर SC के फैसले पर उठाया था सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अदालत के फैसले पर विवादित बयान देने के मामले में राहत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद बने रहनेवाले व्यक्ति को एक-दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान व दूरी बनाए रखनी चाहिए (Supreme Court grants relief to Telangana CM Revant Reddy). तेलंगाना सीएम को ये राहत अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगने पर मिली है. बता दें कि बीआरएस नेता के कविता को शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्हें ये जमानत बीजेपी-बीआरएस गठबंधन होने के बाद मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने बयान को बताया था गैर-जिम्मेदाराना
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने रेवंत रेड्डी से जुड़े कैश फॉर वोट मामले की सुनवाई राज्य से ट्रांसफर करने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करनेवाली थी. इसी बीच ही तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने के कविता की जमानत और बीआरएस-बीजेपी गठबंधन की राग छेड़ दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को टालते हुए सीएम रेड्डी को नोटिस जारी किया था. जवाब में रेवंत रेड्डी ने अपने बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
CM रेवंत रेड्डी ने बिना शर्त मांगी माफी
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि उनका भारतीय न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान है. मुझे प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से एहसास हुआ कि अपने बयान से सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर सवाल उठा रहा हूं. न्यायिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास है. अपने माफी नामे में रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगता हूं.
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सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को इस बयान के लिए माफी दे दी है. साथ ही कैश फॉर वोट मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.