सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा पर लगाई रोक, 19 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है मामला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झारखंड की राजधानी रांची में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा से बलात्कार और उसकी हत्या किए जाने के मामले में दोषी ठहराए गए 30 वर्षीय व्यक्ति को सुनाई गई मौत की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी है. फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वे ट्रायल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से आदेश की प्रति मंगवाएं. ये मामला 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा (Engineering Student) से बलात्कार और उसकी हत्या से जुड़ा है, जिसमें आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई है. वहीं, अपील के दौरान 2019 में झारखंड हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैससले को बरकरार रखा है.
रेप-मर्डर केस में SC ने मृत्युदंड पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड की अनुवादित प्रति मांगी है.
पीठ ने कहा,
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"मृत्युदंड की तामील पर रोक रहेगी. रजिस्ट्री ऑनलाइन प्रति के अलावा निचली अदालत और उच्च न्यायालय से रिकॉर्ड की प्रति हासिल करे."
बता दें कि इस मामले में साल 2019 में झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के नवादा जिले के रहने वाले राहुल कुमार उर्फ राहुल राज को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की नौ सितंबर को 2019 पुष्टि की थी.
क्या है मामला?
19 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा की 15 दिसंबर 2016 के दिन हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने जांच में पाया कि छात्रा के साथ बलात्कार करने के बाद उसका गला घोंटा गया था और फिर उसे जलाने का प्रयास किया गया था. इस घटना के तीन साल बाद दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने कुमार को मौत की सजा सुनाई थी.
(खबर भाषा इनपुट के आधार पर लिखी गई है)