Delhi Water Crisis: हिमाचल प्रदेश से आया पानी लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकारा, टैंकर माफिया-दिल्ली पुलिस का जिक्र भी आया
Delhi Water Crisis: दिल्ली जल संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट अभी दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है. आज यानि बुधवार (12 जून 20240 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को बुरी तरह लताड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश राज्य को पानी की आपूर्ति कर रहा है तो ये पानी दिल्ली के लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है. मीडिया प्रसारणों से साफ स्पष्ट है कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है. AAP की सरकार क्या कर रही है? टैंकर माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? साथी पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आपने अब तक क्या कदम उठाए हैं? नाराजगी देखते हुए दिल्ली सरकार ने आश्वस्त किया कि वे जल्द ही इस मामले पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने AAP सरकार को हलफनामा के माध्यम से जानकारी देने का निर्देश देते हुए मामले को कल के सूचीबद्ध किया है.
टैंकर माफियाओं के खिलाफ कितनी FIR दर्ज हुई?
सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना वी वराले की वेकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार की 'पानी की समस्या' से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की मांग की.
बेंच ने कहा,
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"हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है, तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है? इतनी ज्यादा बर्बादी हो रही है, टैंकर माफिया आदि... आपने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं? दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहे हैं. क्या आपने कोई कार्रवाई की है? अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप देंगे हम सभी चैनलों पर यह देख रहे हैं."
बेंच ने दिल्ली सरकार से टैंकर माफियाओं की करतूतों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार के पहल की पड़ताल की गई. अदालत ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि अगर आप इस समस्या को रोकने में सफल नहीं है, तो हम मामले को दिल्ली पुलिस को सौंप देंगे.
बेंच ने आगे कहा,
"आप इस संबंध में कुछ नहीं कर रहे हैं. यह हर गर्मी में एक पुनरावृत्त समस्या बन जाती है. आपने इन सभी स्रोतों से आने वाले पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या किया है?क्या आपने किसी टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई या एफआईआर दर्ज की है? पानी टैंकर माफिया ले जाते हैं और पाइपलाइनें सूखी पड़ी हैं,"
दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट शादान फरासत दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए.
दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया,
" हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर पानी की आपूर्ति काटना आदि शामिल है. पानी की बर्बादी को रोकने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है. इसे लेकर हम अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे. आप जो भी टैंकर देख रहे हैं, वे दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर हैं,"
हिमाचल प्रदेश से पानी की आपूर्ति होने के बाद भी दिल्ली के लोगों को पानी नहीं उपलब्ध होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
अगली सुनवाई कल यानि गुरूवार (13 जून, 2024) को होगी.