सुकेश चंद्रशेखर को Supreme Court की फटकार, कहा आपके वकीलों को जेल में रहने की अनुमति देने के लिए कह देंगे
नई दिल्ली: 200 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी बहुचर्चित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जेल में अपने अधिवक्ता से मिलने का समय बढाने का अनुरोध किया है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने सुकेश चंद्रशेखर के इस विशेष अनुरोध को ठुकराते हुए अधिवक्ता से मिलने का समय बढाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खाजिर कर दिया है.
याचिका के जरिए सुकेश चन्द्रशेखर ने कैदी के लिए जेल में वकीलों से मुलाकात के लिए दिए जाने वाले 30 मिनट के समय को बढाकर 60 मिनट करने की मांग की थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश की इस मांग को असाधारण मांग बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वह असाधारण आदेश नहीं दे सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चन्द्रशेखर इस तरह की मांग के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि आप हमें वकीलों का नाम दें, हम जेल के अधिकारियों से आपके वकीलों को जेल में रहने की अनुमति देने के लिए कह देंगे.
28 मुकदमों के लिए अधिक समय
सुकेश चन्द्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने वकील से मुलाकात के लिए 60 मिनट दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि उसके खिलाफ देश भर में 28 मामले लंबित हैं. इसलिए अधिवक्ता से हफ्ते में दो बार 30 मिनट की मीटिंग काफी नहीं है.
याचिका में कहा गया कि इसके लिए उसे वकील से मिलने के लिए आधे घंटे के बजाय एक घंटा का समय दिया जाए.
अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ 6 शहरों में 28 मामले लंबित हैं. इन मामलों में 10 से ज्यादा वकील काम कर रहे हैं. जेल नियमों के अनुसार उन्हें वकीलों से मिलने के लिए सप्ताह में दो बार केवल 30 मिनट दिए जा रहे हैं, जो पर्याप्त नहीं है.
अधिवक्ता ने कहा कि कम समय देकर मेरे मुवक्किल के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है.
कोर्ट ने लगाई फटकार
सुकेश चन्द्रशेखर के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, और कहा कि आप हमें वकीलों का नाम दें, हम जेल के अधिकारियों से आपके वकीलों को जेल में रहने की अनुमति देने के लिए कह देंगे.
जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि आपको जेल नियमों के अनुसार पहले ही मुलाकात वकीलों से मिल रहे हैं. आप कोर्ट में ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या आप जेल में विशेषाधिकार चाहते हैं.
पीठ ने कहा कि यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को जेल नियमों का पालन करने हुए वकीलों से मिलने दिया जा रहा है. याचिकाकर्ता ने जो मांग की है, उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती.
पीठ ने कहा कि कैदी को उसके रिश्तेदारों या दोस्तों से हफ्ते में दो बार 30 मिनट की मुलाकात करने की अनुमति दी जा सकती है.
रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरो से जुड़ा है मामला
सुकेश चंद्रशेखर का ये पुरा मामला उस समय चर्चा में आया था जब रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर और शिविंदर सिंह की पत्नी ने सनसनीखेज खुलासा किया था.
इस मामले में पहले शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने 200 करोड़ रुपये की ठगी की FIR दर्ज कराई और उसके बाद प्रमोटर मलविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह ने भी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में FIR दर्ज कराई थी.
आपको बता दे कि साल 2022 में ED ने सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. आरोप के मुताबिक, सुकेश ने तिहाड़ जेल में सजा काटते हुए एक कारोबारी की पत्नी से जबरन वसूली की थी.