सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी-ईवीएम वेरिफिकेशन फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका की खारिज
EVM-VVPAT: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों से 100 प्रतिशत सत्यापन करने की याचिका को खारिज करने के अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
EVM-VVPAT मिलान मामले के फैसले की समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 26 अप्रैल के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है.
अदालत ने कहा,
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"हमने समीक्षा याचिका और उसके समर्थन में दिए गए आधारों का ध्यानपूर्वक पढ़ा है. हमारी राय में, 26 अप्रैल, 2024 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है. तदनुसार, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है,"
अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर समीक्षा याचिका में तर्क दिया गया कि 26 अप्रैल के फैसले में स्पष्ट रूप से गलतियाँ और त्रुटियां हैं.
समीक्षा याचिका में कहा गया था,
"यह कहना सही नहीं है कि परिणाम में अनुचित रूप से देरी होगी (ईवीएम वोटों को वीवीपीएटी पर्चियों से मिलान करके) या आवश्यक जनशक्ति पहले से तैनात जनशक्ति से दोगुनी होगी. मतगणना हॉल की मौजूदा सीसीटीवी निगरानी यह सुनिश्चित करेगी कि वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती में हेरफेर और शरारत न हो."
याचिकाकर्ता ने 26 अप्रैल के फैसले की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें उसने उन याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया था, जिनमें मतदाताओं द्वारा उनके द्वारा डाले गए वोटों को वीवीपीएटी के साथ ईवीएम में "रिकॉर्ड किए गए रूप में गिना गया" के रूप में क्रॉस-सत्यापन करने की मांग की गई थी.
हालांकि, समीक्षा याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा,
"इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति नहीं देती हैं कि उनके वोट सही तरीके से दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, उनकी प्रकृति को देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें विशेष रूप से डिजाइनरों, प्रोग्रामर, निर्माताओं, रखरखाव तकनीशियनों आदि जैसे अंदरूनी लोगों द्वारा दुर्भावनापूर्ण परिवर्तनों के लिए असुरक्षित हैं."
"इसलिए, उपरोक्त के आलोक में, 26 अप्रैल, 2024 के विवादित आदेश में स्पष्ट त्रुटियाँ हैं, और विवादित निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए,"
26 अप्रैल को अपने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पेपर बैलट मतदान प्रणाली पर वापस लौटने की याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया.
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उन याचिकाओं पर आया, जिनमें मतदाताओं द्वारा उनके द्वारा डाले गए वोटों की वीवीपीएटी के साथ ईवीएम में "रिकॉर्ड के रूप में गिनती" के रूप में क्रॉस-सत्यापन की मांग की गई थी.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), अरुण कुमार अग्रवाल, अन्य लोगों ने वीवीपीएटी रिकॉर्ड के खिलाफ ईवीएम डेटा के अधिक व्यापक सत्यापन की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.
(नोट: खबर ANI की रिपोर्ट पर आधारित है.)