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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका! PM Modi की शैक्षणिक योग्यता मामले में जारी समन को रद्द करने से किया इंकार

PM Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जैसा कि पहले संजय सिंह की याचिका में किया गया था.

PM Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जैसा कि पहले संजय सिंह की याचिका में किया गया था.

Written By My Lord Team | Published : October 21, 2024 2:08 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने इसी मामले में आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को आठ अप्रैल को खारिज कर दिया था. पीठ ने कहा कि हमें समान दृष्टिकोण अपनाना होगा.

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गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को सिंह और केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया था। दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत की ओर से दायर समन और उसके बाद सत्र न्यायालय द्वारा जारी समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

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