पंजाब में हो रहे पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, जानें फैसले में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब में चल रहे पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि अगर अदालतें मतदान के दिन चुनावों पर रोक लगाना शुरू कर देंगी तो अराजकता फैल जाएगी. राज्य में पंचायत चुनावों के लिए मतदान मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ और इन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया.
मतदान पर रोक लगाने से फैलेगी अराजकता
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. पीठ ने कहा कि अगर आज मतदान शुरू हो गया है, तो हम इस स्तर पर कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? शायद उच्च न्यायालय ने इसकी गंभीरता को महसूस किया और चुनावों पर रोक हटा दी है. पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे.
सीजेआई ने कहा कि अगर हम मतदान पर रोक लगाते हैं, वह भी मतदान के दिन, तो अराजकता फैल जाएगी. हालांकि, शीर्ष अदालत पंजाब में पंचायत चुनावों की अनुमति देने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया.
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हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटाई
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग वाली लगभग 1,000 याचिकाओं को खारिज कर दिया. इससे पहले, उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी.