Supreme Court ने मुकेश अंबानी, उनके परिवार को देश एवं विदेश में Z+ सुरक्षा देने का आदेश दिया
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को देश भर और विदेश में उच्चतम श्रेणी वाली जेड प्लस’ सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है. जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सोमवार को कहा कि सोच-विचार करने के बाद यह राय है कि यदि सुरक्षा संबंधी खतरा है, तो सुरक्षा व्यवस्था को किसी विशेष क्षेत्र या रहने के किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता.
पीठ ने कहा कि प्रतिवादी संख्या दो से छह (अंबानी परिवार) को प्रदान की गई जेड प्लस’ सुरक्षा उन्हें पूरे देश और विदेश में उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
साथ ही शीर्ष अदालत ने यह आदेश भी दिया कि जेड प्लस’ सुरक्षा प्रदान करने का पूरा खर्च और लागत अंबानी परिवार वहन करेगा.
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अंबानी परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि देश को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के लिए अंबानी परिवार को निशाना बनाए जाने का खतरा बना हुआ है.
जुलाई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी थी.