Money Laundering Case: आप विधायक सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ED को नोटिस
नई दिल्ली: Money Laundering के आरोप में करीब एक साल से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता विधायक सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है. पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौति देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ईडी के मामले में जमानत याचिका दाखिल की थी.
याचिका पर सुनवाई के बाद Justice AS Bopanna और Justice Hima Kohli की पीठ ने ये नोटिस जारी किए.
जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम घट गया है, वह कंकाल जैसे दिखाई देने लगे हैं और वह कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। वहीं, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध किया।
Also Read
- जस्टिस हिमा कोहली की विदाई समारोह में भावुक हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, तारीफ में कहा-हमारी साथी महिला अधिकारों की प्रबल संरक्षक
- केरल उच्च न्यायालय ने हेमा समिति की रिपोर्ट पर विजयन सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए
- 'एएस बोपन्ना हमारे Mr Dependable', सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटायर हो रहे जस्टिस को दी शुभकामनाएं
पीठ ने कोई विशिष्ट तारीख नहीं दी, लेकिन कहा कि जैन राहत के लिए शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ से संपर्क कर सकते हैं।
आप नेता सत्येन्द्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने भी सत्येन्द्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है.
हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले साल 17 नवंबर को उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था. जिसके खिलाफ जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ईडी और आप नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च 2023 को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. 6 अप्रैल 2023 को जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए Delhi High Court ने जमानत खारिज कर दी थी.
मई 2022 में गिरफतार
सत्येंद्र जैन को Money Laundering के मामले में 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप लगा है. दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
जैन की ओर से हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के 17 नवंबर, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गयी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह प्रथम दृष्टया अपराध की आय को छिपाने में शामिल थे.
ईडी ने 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया था. उन्हें सीबीआई के दर्ज मामले में 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है.
ट्रायल कोर्ट ने वैभव जैन और अंकुश जैन को भी यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने जानबूझकर अपराध छिपाने में सत्येंद्र जैन की सहायता की और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रथम दृष्टया दोषी थे. इन दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था.