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उमर खालिद की जमानत याचिका पर Delhi Police को SC का नोटिस, 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश

उमर खालिद ने Delhi High Court के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रूख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.

Written By Nizam Kantaliya | Published : May 18, 2023 12:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने दिल्ली पुलिस से नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए है.

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही उमर खालिद मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच के समक्ष जाने की भी छूट दी है.

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में 22 मई से 2 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है और इस दौरान वेकेशन बेंच मामलो की सुनवाई करेगी.

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उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था.

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हाईकोर्ट से पूर्व मार्च 2022 में कड़कड़डूमा की जिला अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी.

उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी असेंबली के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की कई धाराओं का आरोप लगाया गया था.

सितंबर 2020 से ही उमर खालिद जेल में है.