दिल्ली सरकार की याचिका पर दिल्ली Lieutenant Governor कार्यालय को Supreme Court का नोटिस
नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से Lieutenant Governor के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने Lieutenant Governor कार्यालय को नोटिस जारी किया है.
दिल्ली सरकार ने इस नई याचिका में फ़िनलैंड में भविष्य के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के खिलाफ एलजी के आदेश को चुनौती दी थी.
LG ने हाल ही में फिनलैंड कार्यक्रम के लिए कुछ शिक्षकों को मंजूरी दी थी, लेकिन भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम के लिए इंकार किया था.
Also Read
- बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; RJD, TMC सहित इन लोगों ने दायर की याचिका, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
- BCCI को नहीं, ललित मोदी को ही भरना पड़ेगा 10.65 करोड़ का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले में दखल देने से किया इंकार
- अरूणाचल प्रदेश की ओर से भारत-चीन सीमा पर भूमि अधिग्रहण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर देने के फैसले पर लगाई रोक, केन्द्र की याचिका पर जारी किया नोटिस
दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई की पीठ के समक्ष मेंशन करने पर पूर्व में 14 अप्रैल को सुनवाई तय की थी. 14 अप्रेल को अंबेडकर जयंती पर सुप्रीम कोर्ट में अवकाश घोषित किये जाने पर आज इस मामले पर सुनवाई हुई.
दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि एलजी इस संबंध में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं
इस पर CJI ने पूछा कि लेकिन उन्होंने प्रशिक्षण को मंजूरी दे दी है.
जिस पर अधिवक्त ने कहा कि यह कहते हुए कि भविष्य में फिनलैंड की ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, वह ऐसा नहीं कर सकते.
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद Lieutenant Governor कार्यालय को नोटिस जारी किया है.