SC ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए बनाए नए दिशानिर्देश, गाउन के आवेदन के लिए निर्धारित की न्यूनतम आयु
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ताओ के पदनाम के लिए नई गाइ़लाईन जारी की है और गाउन के आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष अनिवार्य की है. साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत में वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कैसे नियुक्त किया जाएगा उसके लिए नए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं, जिसका शीर्षक 'Guidelines for Designation of Senior Advocates by the Supreme Court of India, 2023 ' है।
ये गाइडलाइन 2018 में न्यायालय द्वारा जारी किए गए पहले के दिशानिर्देशों का स्थान लेंगे। नए गाइडलाइन के अनुसार विशेष रूप से, 2023 से वरिष्ठ गाउन के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष निर्धारित कि गई है।
जानकारी के अनुसार, यह निषेध तब लागू नहीं होगा जब नाम की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की गई हो। वरिष्ठ पदनामों पर निर्णय लेने वाली सुप्रीम कोर्ट कि समिति द्वारा आयु मानदंड में भी ढील दी जा सकती है।
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SC द्वारा नए दिशानिर्देश
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच द्वारा संबंधित मामले में फैसला सुनाए जाने के दो महीने बाद नए गाइडलाइन तैयार किए गए हैं। मई 2023 के फैसले में, न्यायालय ने वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए साक्षात्कार मानदंडों को बरकरार रखा, लेकिन प्रकाशनों की संख्या के लिए दिए गए अंकों को 15 अंकों से घटाकर 5 कर दिया।
उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए एक संशोधित बिंदु-प्रणाली भी है इस नई गाइ़़डलाइन में। अकादमिक प्रकाशनों के लिए दिए गए 15 अंकों से घटाकर 5 कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रकाशनों के साथ-साथ शिक्षण अनुभव को भी मूल्यांकन के लिए माना जाएगा।
निर्णयों के लिए दिए जाने वाले अंकों की संख्या पहले के 40 से बढ़ाकर 50 अंक कर दी गई है। इसके अलावा, मई के फैसले में कहा गया है कि नए दिशानिर्देश बताते हैं कि गुप्त मतदान का सहारा केवल असाधारण मामलों में ही लिया जाना चाहिए।
कौन करेगा निर्णय?
वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम कि एक समिति होती है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम से संबंधित सभी मामलों को इस स्थायी समिति द्वारा निपटाया जाएगा। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (अध्यक्ष), सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल और बार से एक सदस्य, जिसे समिति के अन्य सदस्यों द्वारा नामित किया जाता है।
इस समिति का एक स्थायी सचिवालय होगा जिसकी एक वर्ष में दो बार बैठक होगी तथा समिति के सदस्यों का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा समिति के अन्य सदस्यों के परामर्श से किया जाएगा।
सीनियर गाउन से सम्मानित होने के लिए योग्यता
एक अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव या एक अधिवक्ता और एक जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में / किसी भी न्यायाधिकरण (Tribunal) के न्यायिक सदस्य के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव, जिसकी नियुक्ति के लिए योग्यता मानदंड जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक से कम नहीं हो। उम्मीदवार की प्रैक्टिस मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होनी चाहिए।
हालाँकि, आवेदक-अधिवक्ता जिनके पास विशेष न्यायाधिकरणों के समक्ष डोमेन विशेषज्ञता और अभ्यास है, उन्हें रियायत दी जा सकती है। उम्मीदवार की आयु कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए, जब तक की समिति द्वारा आयु सीमा में छूट न दी जाए, या जब तक किसी नाम की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की गई हो।