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Delhi Riots: Umar Khalid की जमानत पर सुनवाई से SC के इस जज ने खुद को किया अलग

Supreme Court-Umar Khalid

साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित साजिश के मामले में छात्र कार्यकर्ता उम्र खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया था। उम्र खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई इसलिए रुक गई क्योंकि न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई से खुद को रिक्लूज कर लिया...

Written By Ananya Srivastava | Updated : August 9, 2023 5:34 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “अब यह किसी अन्य पीठ के समक्ष आएगा। मेरे भाई (न्यायमूर्ति पी के मिश्रा) की ओर से कुछ कठिनाई है।''

अदालत ने याचिका को 17 अगस्त को एक अलग पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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Delhi HC ने खारिज की उमर खालिद की याचिका

समाचार एजेंसी आईएएनएस के हिसाब से खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने पिछले साल 18 अक्टूबर को नियमित जमानत की खालिद की अपील खारिज कर दी थी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने उन्हें यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अमरावती में दिए गए उनके कथित आक्रामक भाषण को उनके खिलाफ आरोपों का आधार बनाया गया है।

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दिल्ली पुलिस के अनुसार, खालिद और शरजील इमाम दिल्ली दंगों 2020 से जुड़े कथित बड़े साजिश मामले में शामिल लगभग एक दर्जन लोगों में से हैं।