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अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED को 'सुप्रीम' नोटिस, 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है. ईडी को अपना जबाव 24 अप्रैल तक देने का समय दिया गया है. वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती देनेवाली याचिका पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल के दिन होगी.

Written By My Lord Team | Published : April 15, 2024 4:21 PM IST

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है. नोटिस में ED से गिरफ्तारी व रिमांड को लेकर जबाव देने को कहा है. ईडी को अपना जबाव 24 अप्रैल तक देने का समय दिया गया है. वहीं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती देनेवाली याचिका पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल के दिन होगी. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है. 9 अप्रैल के दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज की. बता दें कि ED ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में 21 मार्च के दिन गिरफ्तार किया था. दिल्ली के सीएम के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे है.

सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ?

सर्वोच्च न्यायालय में, जस्टिस संजीव खन्ना एवं दीपंकर दत्ता की डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना. ED को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना जबाव देने के निर्देश दिये. वहीं, मामले की सुनवाई को 29 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया.

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बेंच ने कहा,

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"नोटिस जारी करें. नोटिस प्रतिवादी (ED) द्वारा स्वीकार किया जाता है जो कैविएट के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत किया जाता है. जवाब 24 अप्रैल को या उससे पहले दाखिल किया जाना है और प्रत्युत्तर 27 अप्रैल या उससे पहले दाखिल किया जाना है."

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा. उन्होंने गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठाया है.

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सीनियर एडवोकेट ने कहा,

"यह एक असामान्य मामला है. इसमें 15 बयान (गवाहों के), 10 एक ही व्यक्ति के हैं.. एक बयान बन जाता है."

सीनियर एडवोकेट ने गिरफ्तारी की समय पर भी आपत्ति जताई.

सीनियर एडवोकेट ने आगे कहा,

"16 मार्च को गिरफ्तारी का समय बहुत पहले मामला दर्ज होने के बाद का है..पहले दौर का मतदान 19 अप्रैल को है."

अभिषेक मनु ने 29 अप्रैल तक सुनवाई बढ़ाने पर आपत्ति जताई.

लेकिन बेंच ने उन्हें चेताते हुए कहा,

"हम तथ्यों को जानते हैं. हमारे द्वारा नोटिस जारी करने के बाद आपको बहस नहीं करनी चाहिए."

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली उच्च न्यायालय में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल-बेंच ने केजरीवाल की रिमांड एवं गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय न्याय सिद्धांत के अनुरूप काम करता है, ना कि देश की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से.

आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी होगी सुनवाई

अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी आज समाप्त हो रही है. रिपोर्टस के मुताबिक, ED अरविंद केजरीवाल को वर्चुअली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी. साथ ही उनके हिरासत बढ़ाने की मांग भी कर सकती है.