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'छात्रों का रिजल्ट सेन्टर वाइज जारी करें', सुप्रीम कोर्ट ने NTA को दिया निर्देश, कैसे और कहां साथ में ये भी बताया 

नीट पेपर लीक पर दिल्ली IIT के जवाब आने पर सुनवाई जारी

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को सेन्टर वाइज रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए जिससे सेंटर वाइज रिजल्ट का पैटर्न पता चलें. सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को छात्रों की पहचान को छिपाने के बाद अपनी वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश दिए हैं.

Written By Satyam Kumar | Published : July 19, 2024 1:16 PM IST

How And Where NTA Will Publish Result:  सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान IIT मद्रास द्वारा जारी किए गए बेल कर्व (BellCurve) की चर्चा उठी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वैसे संस्थान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने पर टोका. सुप्रीम कोर्ट ने इस संदेह से पर्दा उठाने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को सेन्टर वाइज रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए जिससे सेंटर वाइज रिजल्ट का पैटर्न  पता चल सकें. सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को छात्रों की पहचान को छिपाने के बाद अपनी वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट में कल की पूरी कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले पर ही चली. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई (22 जुलाई, सोमवार) में भी इस मामले को सबसे पहले सुनने और लंच तक फैसला सुनाने की बात कहीं है. वहीं परिणाम जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को अपने निर्देश दिया.

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कोर्ट ने आदेश में कहा,

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कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन को स्वीकार किया. शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि यह उचित होगा कि UG-2024 NEET परीक्षा के परिणाम NTA वेबसाइट पर प्रकाशित करें ताकि उम्मीदवारों द्वारा सेंटर वाइज प्राप्त अंकों पर कुछ पारदर्शिता हो सके.

अदालत  ने NTA को आगे कहा कि वे UG-NEET 2024 परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करे, साथ ही छात्रों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उनकी पहचान को मास्क किया जाए. उसके बाद ही NTA सेंटरवाइज परिणामों को अपनी वेबसाइट पर डालें.

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अब बेंच ‌सोमवार (22 जुलाई) को बैठेगी. NTA  को केन्द्र के अनुसार छात्रों के रिजल्ट प्रका‍शित करने को कहा गया है. वहीं छात्रों की पहचान छिपाने के भी निर्देश दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे 22 जुलाई को इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी.