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Supreme Court ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की Interim Bail 24 जुलाई तक बढ़ाई

Satyendra Jain On Money Laundering case

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को चिकित्सकीय रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को सौंपने का निर्देश दिया।

Written By My Lord Team | Published : July 10, 2023 12:36 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को धनशोधन के एक मामले में चिकित्सकीय आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को 24 जुलाई तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को चिकित्सकीय रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को सौंपने का निर्देश दिया।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि तीन अस्पतालों ने जैन को सर्जरी कराने का सुझाव दिया है। उच्चतम न्यायालय ने जैन को 26 मई को चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।

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समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धनशोधन करने के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।

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सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद एजेंसी ने मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें छह सितंबर 2019 को निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दे दी गई थी।

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