Supreme Court ने पांच हफ्तों के लिए और बढ़ाई AAP नेता Satyendar Jain की अंतरिम जमानत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering) में मेडिकल ग्राउंड पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को दी गई अंतरिम जमानत को फिर से पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दी।
न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को जैन की अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि सतेंद्र जैन की 21 जुलाई स्पाइन सर्जरी हुई है और उन्हें ठीक होने में अभी वक़्त चाहिए। इसके बाद, ईडी (ED) ने सतेंद्र जैन के एम्स जैसे संस्थान से मेडिकल जांच की मांग की जिसको कोर्ट ने फिलहाल पेंडिंग रखा।
Also Read
26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।
शीर्ष अदालत में यह दलील दी गई कि जैन की स्वास्थ्य समस्याएं जटिल हैं और उनका वजन 30 किलो कम हो गया है।
अप्रैल में, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने पीएमएलए के तहत जमानत की शर्तों को पूरा किया है।