Supreme Court ने पांच हफ्तों के लिए और बढ़ाई AAP नेता Satyendar Jain की अंतरिम जमानत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering) में मेडिकल ग्राउंड पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को दी गई अंतरिम जमानत को फिर से पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दी।
न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को जैन की अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि सतेंद्र जैन की 21 जुलाई स्पाइन सर्जरी हुई है और उन्हें ठीक होने में अभी वक़्त चाहिए। इसके बाद, ईडी (ED) ने सतेंद्र जैन के एम्स जैसे संस्थान से मेडिकल जांच की मांग की जिसको कोर्ट ने फिलहाल पेंडिंग रखा।
Also Read
- जिसकी गिरफ्तारी सबसे जरूरी, वह कहां हैं?... 641 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के मनमाने रवैये से दिल्ली HC नाराज, तीन आरोपियों को दी जमानत
- मुकदमे का सामना करना पड़ेगा... मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ कहा
- जमानत आदेश अपलोड करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज के सचिव की स्टेनो बुक जब्त करने के दिए आदेश
26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।
शीर्ष अदालत में यह दलील दी गई कि जैन की स्वास्थ्य समस्याएं जटिल हैं और उनका वजन 30 किलो कम हो गया है।
अप्रैल में, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने पीएमएलए के तहत जमानत की शर्तों को पूरा किया है।