बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल में राज्य निर्वाचन आयोग को आगामी पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने और तैनात करने का निर्देश गया था.
न्यूज एजेंसी भाषा की माने तो, जस्टिस बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह सच है कि उच्च न्यायालय के आदेश का आशय राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है क्योंकि यहां एक ही दिन में पंचायत चुनाव हो रहे हैं.
हाई कोर्ट का निर्देश
जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने 15 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की मांग की जाए और उन्हें तैनात किया जाए.
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अदालत ने कहा था कि उसने चुनावी प्रक्रिया के लिए 13 जून को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया था और तभी से कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है.
उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि राज्य के उन सभी जिलों में केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग की जाए जहां आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान हिंसा देखी गई.