UP CM Yogi AdityaNath के खिलाफ दायर याचिका को Supreme Court ने किया ख़ारिज
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.राजस्थान के अलवर में वर्ष में 2018 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका को ख़ारिज करने के आदेश दिए है.
पीठ ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि इस तरह के मामले बस अख़बार के पहले पन्नो की खबर के लिए है.
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चुनाव प्रचार में दिया था भाषण
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल थे. 23 नवंबर 2018 को राजस्थान के अलवर जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था.
मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने, आपस में द्वैषता फैलाने सहित कई धाराओं में मऊ की जिला अदालत में परिवाद दायर किया था.
जिला अदालत नवल किशोर शर्मा के परिवाद को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ शर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी.
जुर्माने के साथ ख़ारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा की याचिका को ख़ारिज करते हुए 5 हजार रूपये के जुर्माना भी लगाया था.
याचिकाकर्ता शर्मा ने हाईकोर्ट के आदेश में पुनर्विचार को लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन उसे भी हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया.
हाईकोर्ट के आदेश से असंतुष्ट होते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौति दी थी.
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अख़बार में प्रकाशित होने वाला बताते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया है.