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SC Collegium ने तबादलों के खिलाफ हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों के अनुरोध को किया खारिज

Supreme Court Collegium rejects preference requests of three judges for transfer

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में तीन हाई कोर्ट जजों के स्थानांतरण की अनुशंसा की थी. इन न्यायाधीशों ने सिफारिश की थी कि वो किस उच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं। लेकिन कॉलेजियम ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है.

Written By Ananya Srivastava | Updated : July 13, 2023 7:05 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) की अध्यक्षता करते हुए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट के तीन न्‍यायाधीशों के अनुरोध को खारिज करते हुए उनके तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस (IANS) के अनुसार एससी कॉलेजियम ने पांच जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के न्यायमूर्ति गौरांग कंठ (Justice Gaurang Kanth) को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, न्यायमूर्ति कंठ ने मध्य प्रदेश या राजस्थान या किसी अन्य पड़ोसी राज्य के हाईकोर्ट में अपना स्थानांतरण करने का अनुरोध किया।

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इन दो न्यायाधीशों के स्थानांतरण का था प्रस्ताव

इसी तरह, कॉलेजियम द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह (Justice Dinesh Kumar Singh) को केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन न्यायमूर्ति सिंह ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे नजदीकी राज्यों में स्थानांतरण का अनुरोध किया है।

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न्यायमूर्ति मनोज बजाज (Justice Manoj Bajaj) को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन उन्होंने कॉलेजियम से अनुरोध किया कि उनका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में कार्य करना जारी रखा जाए।

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SC कॉलेजियम ने खारिज किया अनुरोध

बुधवार को, कॉलेजियम ने अनुरोधों में "कोई मेरिट" नहीं होने की बात कहते हुए तबादले के लिए अपनी पिछली सिफारिशों को दोहराया। कॉलेजियम की ओर से कहा गया कि “हमने अनुरोध को ध्यान से देखा है और उस पर विचार किया है। कॉलेजियम को उनके द्वारा किये गये अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आ रहा है। इसलिए, कॉलेजियम 5 जुलाई, 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराती है।”

Ch'garh HC के जज का भी हुआ था स्थानांतरण

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh High Court) के न्यायाधीश पी सैम कोशी (Justice P Sam Koshy) को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) में ट्रांसफर किया गया है।

पहले जस्टिस कोशी को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय (High Court of Madhya Pradesh) में स्थानांतरित किया जा रहा था लेकिन फिर न्यायाधीश ने अनुरोध किया कि उस राज्य को छोड़कर कॉलेजियम उन्हें किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दे। तब, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस पी सैम कोशी का स्थानांतरण तेलंगाना किया।