आंध्र प्रदेश में सड़कों पर रैली और जनसभा पर रोक के आदेश को Supreme Court में चुनौती, 24 को होगी सुनवाई
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़कों पर जनसभाओं और रैलियों के आयोजन पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
आंध्र प्रदेश सरकार के जीओ आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती देते हुए याचिका दायर की गयी है. सोमवार को इस मामले को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के समक्ष मेंशन किया गया.
मेशन करने पर सीजेआई ने याचिका पर आगामी 24 अप्रैल को सुनवाई करने पर सहमति दी है.
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गौरतलब है कि आन्ध्रप्रदेश में मुख्य विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी द्वारा जनवरी में कंदुकुरु में आयोजित एक रैली में हुई भगदड़ में आठ लोगों की मौत हो गई थी.
इस घटना के बाद सरकार ने पुलिस अधिनियम, 1861 के प्रावधानों के तहत 3 जनवरी को एक आदेश जारी करते हुए ये रोक लगाई थी.