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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को दो टूक- हमें कोई ऐसा स्टैंड लेने के लिए मजबूर ना करें, जो बहुत असहज होगा

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी सिफारिशों की मंजूरी में केन्द्र द्वारा की जा रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है. केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के नाम की सिफारिश को शीघ्र मंजूर करने की बात कही है.

Written By Nizam Kantaliya | Published : February 3, 2023 8:35 AM IST

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत के साथ ही हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी सिफारिशों की मंजूरी में केंद्र द्वारा की जा रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया है.

जस्टिस एस के कौल और जस्टिस ए एस ओका की पीठ ने पीठ ने हाईकोर्ट के जजों के तबादलों की सिफारिशों को लंबे समय बाद भी मंजूरी नहीं देने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ''यह बहुत ही गंभीर मुद्दा हैं''

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मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि कि हमें कोई ऐसा स्टैंड लेने के लिए तैयार नही करे, जो बहुत असहज होगा.

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रविवार तक फैसला

केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति को लेकर की गई सिफारिश को लेकर अदालत में जानकारी दी है. केन्द्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भेजे गये 5 नाम की सिफारिश को शीघ्र ही मंजूरी दे दी जाएगी.

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सरकार के जवाब पर पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए केन्द्र सरकार को जजों की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए 5 दिन का समय दिया. जिसके बाद केन्द्र सरकार ने कहा कि वो रविवार तक इस मामले में फैसला ले लेगी.

संभवतया केन्द्र सरकार अगले दो दिन में इन 5 जजों की नियुक्ति की फाइल को मंजूर करने के साथ ही नियुक्ति वारंट भी जारी कर देगी.

रवैया ठीक नहीं

सुप्रीम कोर्ट की पीठ देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को मंजूरी देने में केंद्र की देरी से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी.

सुनवाई के दौरान पीठ ने हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश पर तीन माह बाद भी फैसला नहीं लेने पर सरकार को फटकार लगाई है.

पीठ ने कहा कि सरकार का रवैया हमारे लिए परेशान करने वाला है. हाई कोर्ट में जजों के तबादले की हमारी सिफारिशों पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ.

पीठ ने आगे कहा कि जब हमें लगता है कि किसी जज को किसी वजह से A कोर्ट या B कोर्ट में होना चाहिए तभी हम सिफारिश करते हैं, लेकिन आप उसे भी लटकाए रखते हैं. ये गंभीर मामला है.

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से हमारे पास 13 प्रस्ताव आए हैं.

मंजूरी में देरी

गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने 13 दिसंबर 2022 को 5 नामों की सिफारिश की थी. जिसमें जस्टिस पंकज मित्थल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पी वी संजय कुमार, जस्टिस अहसानुद्दीन अमान्नुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है.

कॉलेजियम की इस सिफारिश को डेढ़ माह बाद भी केन्द्र सरकार ने मंजूर नहीं किया है वही कॉलेजियम ने हाल ही में 2 और जजों के नाम की सिफारिश केंद्र को भेजी है.

दूसरी तरफ 28 सितंबर को कॉलेजियम द्वारा की गई जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश को भी केन्द्र ने स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते जस्टिस जसवंत सिंह उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए.

जिसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस जसवंत सिंह को त्रिपुरा का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केन्द्र को भेजी है.