Atiq Ahmed को Supreme Court से भी झटका, सुरक्षा की मांग और यूपी जेल में ट्रांसफर पर रोक को लेकर दायर याचिका खारिज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है. अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उमेश पाल मामले के सिलसिले में उसका गुजरात से उत्तरप्रदेश जेल में ट्रांसफर पर जान को खतरा बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा की मांग को लेकर दायर अतीक अहमद की याचिका खारिज करते हुए कहा कि "राज्य मशीनरी आपकी देखभाल करेगी".
माफिया डॉन अतीक अहमद ने अहमदाबाद जेल से उत्तर प्रदेश जेल ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने ये आदेश दिया है.
अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है जिसके चलते उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर साबरमती जेल से यूपी जेल में ट्रांसफर नही करने का अनुरोध किया था. गौतरलब है कि सोमवार को ही अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच नैनी केंद्रीय जेल लाया गया.
Also Read
- CJI पर जूता फेंकने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, AG ने 'अवमानना' की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत दी
- दिवाली पर Delhi-NCR के लोग फोड़ सकेंगे पटाखें, इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी ये इजाजत
- बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग, शरजील इमाम ने Delhi Court से याचिका वापस ली, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
अतीक की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसे लगता है कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है. अतीक ने याचिका में कहा अगर मामले में पेशी होती है तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए.
अतीक ने याचिका में ये तक कहा कि अगर यूपी पुलिस को ही पूछताछ करनी है तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी (सीबीआई) की सुरक्षा में अहमदाबाद में ही उससे पूछताछ हो.