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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग, PIL लेकर दिल्ली High Court पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी ( चित्र सांकेतिक तौर पर है0

भाजपा नेता Sunbramaniam Swamy  ने दिल्ली उच्च न्यायालय में PIL दायर कर Rahul Gandhi की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है. स्वामी ने दावा किया है कि गांधी का ब्रिटेन की एक कंपनी से संबंध है और उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा की है. स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को की गई अपनी शिकायत पर केंद्र सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है. याचिका में मंत्रालय से गांधी की नागरिकता रद्द करने और इस मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया है.

Written By Satyam Kumar | Published : August 16, 2024 3:45 PM IST

वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है. बीजेपी नेता ने दावा किया कि जब कांग्रेस नेता ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है, तो उनकी नागरिकता रद्द क्यों नहीं की जानी चाहिए. जनहित याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि वे गृह मंत्रालय को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दें.

राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका

शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में, स्वामी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने में केंद्र की विफलता पर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है. साथ ही राहुल गांधी से, उनकी भारतीय नागरिकता क्यों नहीं छीनी जानी चाहिए?, जवाब की मांग की है. याचिका में गांधी के खिलाफ स्वामी द्वारा दायर शिकायत/अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने और जल्द से जल्द उस पर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

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अपने दावों की पुष्टि को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को बताया था कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक एक कंपनी वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी, जिसका पता 51 साउथगेट स्ट्रीट, विनचेस्टर, हैम्पशायर SO23 9EH था, जहां गांधी उक्त कंपनी के निदेशकों और सचिव में से एक थे. 10/10/2005 और 31/10/2006 को दायर कंपनी के वार्षिक रिटर्न में, आपकी (गांधी) जन्मतिथि 19/06/1970 दी गई है और आपने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की है. इसके अलावा, उपर्युक्त कंपनी के 17/02/2009 के विघटन आवेदन में, राहुल गांधी  राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई है.

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वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था जिसमें  कांग्रेस नेता भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के साथ संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार भारतीय नागरिक नहीं रहे.

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गृह मंत्रालय से जवाब नहीं मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी

अपनी याचिका में स्वामी ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय को अपनी शिकायत की स्थिति और अपडेट के लिए कई अभ्यावेदन भेजे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उन्हें इस बारे में सूचित किया गया है.

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने X पोस्ट पर लिखा कि,

"मेरे सहयोगी अधिवक्ता सत्य सभरवाल ने गृह मंत्रालय द्वारा राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने तथा यह बताने में विफलता के बारे में जनहित याचिका दायर की है कि उनकी भारतीय नागरिकता क्यों नहीं रद्द की जाए. राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय को जवाब देने से इनकार कर दिया है, इसलिए जनहित याचिका दायर की गई है.  मैं सहयोगी विशेष कनोरिया का भी आभार व्यक्त करता हूं."

बीजेपी नेता ने X पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है.