केरल में आवारा कुत्तों द्वारा बच्चे की हत्या मामले में, सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट लिस्टिंग के तहत 12 जुलाई को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली: केरल की कन्नूर पंचायत (Kannur Panchayat) ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) में एक याचिका दर्ज की थी जिसकी अर्जेंट लिस्टिंग की मांग भी की गई थी। याचिका केरल में आवारा कुत्तों की वजह से होने वाली हत्याओं को लेकर थी। बता दें कि अदालत ने मामले कि अर्जेंट लिस्टिंग के तहत 12 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है।
जैसा कि हमने अभी बताया, कन्नूर पंचायत ने केरल में आवारा कुत्तों की वजह से होने वाली हत्याओं के चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कन्नूर पंचायत का यह कहना है कि पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें आवारा कुत्तों ने छोटे-छोटे बच्चों पर हमला किया है और इनमें कई की इसी के चलते मौत भी हो गई।
कुछ समय पहले ही नौ साल की एक लड़की पर उसके पड़ोसी के घर के सामने तीन आवारा कुत्तों ने हमला किया और इसी तरह 11 साल के एक विकलांग बच्चे की भी आवारा कुत्तों के हमले की वजह से हत्या हो गई।
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अर्जेंट लिस्टिंग के तहत SC में सुनवाई
बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्य कांत की अदालत में आया था और उन्होंने इन घटनाओं को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए यह आदेश दिया है कि इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई, 2023 को होगी।
अदालत ने इस मामले में एक नोटिस भी जारी किया है और यह आदेश दिया है कि 7 जुलाई तक इस मामले में एक काउंटर एफिडेविट दायर की जानी चाहिए।
बता दें कि कुछ समय पहले ही यह खबर सामने आई थी कि कन्नूर पंचायत ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो आवारा कुत्तों के हमले के बढ़ते मामलों के चलते पागल/खतरनाक कुत्तों को मानवीय तरीके से इच्छामृत्यु (Euthanasia) देने की अनुमति उन्हें दे दें।