DU का सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा समानता के अधिकार का उल्लंघन हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज का दिल्ली हाईकोर्ट में दावा, मामले में फैसला रिजर्व
DU's Single Girl Child Quota: दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस साल से अपने कॉलेजों में एडमिशन के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा लागू किया है. अब दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कोटे से सेंट स्टीफन कॉलेज ने दिल्ली हाईकोर्ट में आपत्ति जताई है. कॉलेज ने दावा किया कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, साथ ही विश्वविद्यालय का ये फैसला मनमाना है. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वे आज शाम या शुक्रवार की सुबह इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी.
सेंट स्टीफन कॉलेज ने सिंगल चाइल्ड कोटे का किया विरोध, दिल्ली HC ने फैसला रखा सुरक्षित
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली है और वे अपना फैसला कल शाम या शुक्रवार की सुबह सुनाएगी.
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट उच्च न्यायालय एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जिसमें एक कॉलेज ने 22 छात्रों के प्रवेश को अतिरिक्त आवंटन (Extra Allocations) बताकर होल्ड पे रखा है. इन 22 छात्रों में सेंट स्टीफन कॉलेज ने सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत 12 और अनरिजर्व केटेगरी के 10 छात्रों को नामांकन देने से इंकार किया है.
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सेंट स्टीफन ने दावा किया कि कोटा संविधान के आर्टिकल 30 का उल्लंघन है, जो शैक्षणिक संस्थानों के मैनेजमेंट में अल्पसंख्यकों के अधिकार को संरक्षित करता है. कॉलेज ने अल्पसंख्यक संस्थानों पर कोटा लागू करने के विश्वविद्यालय के प्रयास का विरोध करते हुए कहा कि कोटा को कानूनी समर्थन नहीं है और यह विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. कॉलेज ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय का ये फैसला नियमों से परे है.
सेंट स्टीफन की याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय जवाब में कहा कि उसके अंतर्गत आने वाले सात-आठ अल्पसंख्यक कॉलेजों में से केवल एक को सीट आवंटन में समस्या आ रही है, दूसरें संस्थानों को इससे कोई परेशानी नहीं है.
सिंगल चाइल्ड कोटा क्या है?
इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा को लागू किया था. इस कोटा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आनेवाले प्रत्येक कॉलेज के कोर्सेस में एक सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एक सीट आरक्षित करता है. कोटा का लाभ उठाने के लिए माता-पिता को लड़की को अपनी सिंगल चाइल्ड घोषित करना होगा.