Jiah Khan Suicide Case में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सूरज पंचोली को किया बरी
नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान सुसाइड मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तकरीबन 10 साल बाद अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले में आरोपित अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया. एक्टर पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था. कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के दौरान जिया की मां भी मौजूद थीं.
जानकारी के लिए आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान मुंबई में अपने घर पर 3 जून 2013 को मृत पाई गई थी. इस मामले में उनके कथित बॉयफ्रेंड और अभिनेता सूरज पंचोली को उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था.
6 पन्नों का एक सुसाइड नोट
इस मामले की जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी और इसके बाद दिवंगत एक्ट्रेस की मां राबिया खान की याचिका पर कोर्ट ने इसे सीबीाई को ट्रांसफर कर दिया था.
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जांच के दौरान पुलिस को 6 पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद किया गया था, इसी के आधार पर सूरज के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था और पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सूरज पंचोली को 1 जुलाई, 2013 को जमानत पर रिहा कर दिया था. जमानत मिलने के बाद जिया खान की मां राबिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच को विशेष जांच दल (एसआईटी) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग की थी.
याचिका में कहा कि 'आत्महत्या नहीं हत्या है'
याचिका में कहा गया कि उसकी बेटी की मौत आत्महत्या से नहीं बल्कि हत्या के कारण हुई है. इस मामले में राबिया की याचिका पर 2014 में हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी.
सीबीआई ने इस मामले में दिसंबर 2015 में चार्जशीट दायर करते हुए सूरज पंचोली पर आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया.
चार्जशीट पेश करने के करीब साढ़े तीन साल बाद मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने मार्च 2019 में सुनवाई शुरू की. इस मामले में जिया की मां राबिया ने बाद में फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मामले को अमेरिकी जांचकर्ताओं, और एफबीआई को ट्रंसफर करने की मांग की क्योंकि जिया एक अमेरिकी नागरिक थीं.
HC ने जिया की मां की याचिका खारिज की
मामले में आरोपी बनाए गए अभिनेता सूरज पंचोली ने भी इस मामले की सुनवाई तेजी से करने की मांग को लेकर जनवरी 2023 में विशेष अदालत के समक्ष आवेदन पेश किया था .
अर्जी में पंचोली की ओर से कहा गया कि अदालत में मामला 2014 से लंबित है और सीबीआई ने 8 साल में केवल 14 गवाह पेश किए थे. उन्होंने तर्क दिया कि मुकदमे में देरी से पंचोली को कठिनाई हो रही थी.
जिया की मां ने मामले के दो जांच अधिकारी और एक विशेषज्ञ को गवाही के लिए दोबारा बुलाने का भी आवेदन दिया था, जिसका सीबीआई ने सख्त विरोध किया था.
सीबीआई अदालत के जज एए सैयद ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने विगत 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर आज फैसला आया है.