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Saumya Vishwanathan Murder: Delhi High Court ने उम्रकैद की सजा काट रहे चारों दोषियों को दी जमानत, उम्रकैद की सजा पर भी रहेगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के चारों दोषियों को जमानत दी है. जानें विस्तार से...

Written By My Lord Team | Published : February 12, 2024 6:43 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन (Journalist Saumya Vishwanathan) की हत्या के 4 दोषियों को जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि ये चारों दोषी पहले ही 14 साल 9 महीने की सजा काट चुके हैं. हाईकोर्ट ने जमानत (Grants Bail) देने के साथ सजा से भी फिलहाल राहत दी है. ये राहत आजीवन कारावास (Life sentence) के फैसले को चुनौती देने वाली अपील के लंबित रहने तक मिली है. बता दें कि चारों दोषियों को दिल्ली के साकेत कोर्ट (Saket Court) ने आजीवन कारावास की सजाई सुनाई थी. वहीं केस के पांचवे आरोपी को तीन साल जेल की सजा दी.

दोषियों की सजा पर फिलहाल रोक

जस्टिस सुरेश कुमार कैत (Justice Suresh Kumar Kait) और जस्टिस गिरीश कठपलिया (Justice Girish Kathpalia) की बेंच ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट के कहा कि आरोपी अब तक चौदह साल की सजा काट चुके हैं. कोर्ट ने दोषियों द्वारा सजा को चुनौती देनेवाली याचिका लंबित होने के कारण उनकी उम्रकैद की सजा पर भी रोक लगाई है.

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क्या है मामला?

30 सितंबर, 2008 के दिन सौम्या विश्वनाथन( Saumya Vishwanathan) अपने ऑफिस से लौट रही थी. पेशे से पत्रकार, 25 वर्षीय सौम्या अपनी कार से घर लौट रही थी. इस क्रम में दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग के पास उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है. पुलिस आई, मुकदमा दर्ज हुआ, जांच के दौरान पुलिस ने इस घटना को लूटपाट के इरादे से हत्या का कृत्य पाया.

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अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया. दिल्ली के साकेत कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई. अदालत ने पांचों को दोषी ठहराया. इनमें से चार आरोपी रवि कपूर, बलजीत सिंह मलिक, अजय कुमार और अमित शुक्ला को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के प्रावधानों के तहत दोषी पाया. कोर्ट ने इन चारों को उम्रकैद और पांचवे आरोपी अजय सेठी को तीन साल जेल की सजा सुनाई थी.

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