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श्रद्धा वाकर हत्याकांड: हत्या के आरोपी पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर आदेश कल

अदालत ने पीड़िता के पिता विकास वल्कर की याचिका पर सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी. श्रद्धा के पिता की ओर से अपनी बेटी के शव को परंपरा और संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंपने का भी अनुरोध किया है.

Written By Nizam Kantaliya | Published : May 8, 2023 5:59 PM IST

नई दिल्ली: बहुचर्चित श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट मंगलवार को हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाएगी.

साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा मंगलवार को आदेश सुना सकते है.

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 15 अप्रैल को अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ आरोप तय करने पर अभियुक्तों की दलीलें सुनने के बाद 29 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था.

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लेकिन 29 अप्रैल को संबंधित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने के चलते अदालत ने पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को स्थगित कर दिया था.

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अदालत ने पीड़िता के पिता विकास वल्कर की याचिका पर सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी.

श्रद्धा के पिता की ओर से अपनी बेटी के शव को परंपरा और संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंपने का भी अनुरोध किया है.

पिता की याचिका पर जांच एजेंसी ने 15 अप्रैल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था.

पूनावाला ने पिछले साल 18 मई 2022 को वाकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था, जिसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा. पकड़े जाने से बचने के लिए उसने उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग जगहों पर बिखेर दिया.

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के 90 दिनों की समाप्ति से पहले 24 जनवरी 2023 को श्रद्धा की बर्बर तरीके से हत्या के मामले में आफताब के खिलाफ 6629 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी.

पूनावाला पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 201 अपराध के सबूत मिटाने के तहत मामला दर्ज किया था.

चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए सबूत एकत्र किए. इसके साथ ही 150 गवाह और साक्ष्य शामिल किए गए है.

श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफताब फिलहाल जेल में न्यायिक हिरासत में है. आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत ने फिर से दो सप्ताह यानि 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत अवधि बढा दी थी.

ये है मामला

आफताब पर महरौली इलाके में 18 मई 2022 को अपनी लिव-इन पार्टनर की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है. कथित गला घोंटने के बाद उसने कथित तौर पर मृतक के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे.

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार घटना वाले दिन श्रद्धा अपने दोस्त से मिलने गई थी. दोस्त से मिलने जाने से नाराज होकर आफताब ने गुस्से में उसकी हत्या की.

आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के साथ दरिंदगी की हदें पार की थी. हत्या के बाद आफताब ने शव के करीब 35 टुकड़े किए गए थे. उसने श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था और फिर महीनों तक उन टुकड़ों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगाया.

मामले का खुलासा श्रद्धा के पिता विकास वाल्कर द्वारा 6 अक्टूबर 2022 को मुंबई पुलिस में गुमशुदगी की FIR दर्ज कराने के बाद हुआ. उसकी तलाश में मुंबई पुलिस 9 नवंबर 2022 के दिल्ली आने पर मामला आगे बढा. 10 नवंबर 2022 को इस मामले में तरपुर इलाके में वॉल्कर के नहीं मिलने पर महरौली थाने में एक और FIR दर्ज की गई.

मामले की तह तक जाने पर दिल्ली पुलिस को आरोपी आफताब पूनावाला से इस हत्या का खुलासा हुआ.