Shraddha murder case : आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, दस्तावेजों की जांच 21 फरवरी को
नई दिल्ली: बहुचर्चित श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए दस्तावेजो की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है.
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने विगत 24 जनवरी को श्रद्धा की बर्बर तरीके से हत्या के मामले में आफताब के खिलाफ 6629 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी. मंगलवार को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Metropolitan magistrate) अविरल शुक्ला ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश की गई इस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दस्तावेजों की जांच की इजाजत दी है.
सुरक्षा कारणों के चलते मामले की इन कैमरा प्रोसिडिंग के तहत सुनवाई की गई. आरोपी आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट परिसर में भी दिल्ली पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा.
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मामले की सुनवाई से पूर्व ही दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वायड से लेकर जवानों ने पूरे परिसर की सुरक्षा जांच की. इसके साथ ही कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगो पर भी कड़ी निगरानी रखी गई.
चार्जशीट की प्रति
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Metropolitan magistrate) अविरल शुक्ला ने मंगलवार को ही चार्जशीट पर संज्ञान लेने के साथ ही इस मामले में चार्जशीट की एक प्रति आरोपी को देने के निर्देश दिए. जिसके बाद जांच अधिकारी ने पूनावाला के अधिवक्ता इस चार्जशीट की एक प्रति उपलब्ध कराई है.
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आरोपी पूनावाला के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए है. वकील सीमा कुशवाहा के अनुसार चार्जशीट में आईपीसी की धारा 302 व 201 सहित कई धाराए जोड़ी गई है.
दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के 90 दिनों की समाप्ति से पहले आरोप दायर किया. चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए सबूत एकत्र किए. इसके साथ ही 150 गवाह और साक्ष्य शामिल किए गए है.
श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफताब फिलहाल जेल में न्यायिक हिरासत में है. आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत ने आज फिर से दो सप्ताह यानि 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत अवधि बढा दी है.
ये है मामला
आफताब पर महरौली इलाके में 18 मई 2022 को अपनी लिव-इन पार्टनर की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है. कथित गला घोंटने के बाद उसने कथित तौर पर मृतक के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे.
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार घटना वाले दिन श्रद्धा अपने दोस्त से मिलने गई थी. दोस्त से मिलने जाने से नाराज होकर आफताब ने गुस्से में उसकी हत्या की.
आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के साथ दरिंदगी की हदें पार की थी. हत्या के बाद आफताब ने शव के करीब 35 टुकड़े किए गए थे. उसने श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था और फिर महीनों तक उन टुकड़ों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगाया.
मामले का खुलासा श्रद्धा के पिता विकास वाल्कर द्वारा 6 अक्टूबर 2022 को मुंबई पुलिस में गुमशुदगी की FIR दर्ज कराने के बाद हुआ. उसकी तलाश में मुंबई पुलिस 9 नवंबर 2022 के दिल्ली आने पर मामला आगे बढा. 10 नवंबर 2022 को इस मामले में तरपुर इलाके में वॉल्कर के नहीं मिलने पर महरौली थाने में एक और FIR दर्ज की गई.
मामले की तह तक जाने पर दिल्ली पुलिस को आरोपी आफताब पूनावाला से इस हत्या का खुलासा हुआ.