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गौतमबुद्धनगर में 31 मार्च तक Section 144 लागू, जाने इस धारा के तहत क्या हैं प्रतिबंध

CrPC की धारा 144, किसी क्षेत्र में आपातकालीन स्थितियों या उपद्रव या किसी आशंकित खतरे के तत्काल मामले में आदेश जारी करने की शक्ति है

Written By My Lord Team | Published : March 1, 2023 11:22 AM IST

नई दिल्ली: यूपी के गौतमबुद्धनगर में 31 मार्च तक धारा 144 निषेधाज्ञा लागू की गई है. नोएडा पुलिस के मुताबिक 31 मार्च तक जिले में किसी भी स्थान पर पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. इसके तहत लगे प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा.

मार्च के महीने में आने वाले त्योहारों, होलिका दहन, होली, शबे बरात, नवरात्र और रामनवमी के पर्व को ध्यान में रखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की जाने की आशंका से और कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत जिले में धारा-144 के तहत सुरक्षा के मद्देनजर दिनांक 1 मार्च से 31 मार्च, 2023 निषेधाज्ञा लागू रहेगा. इसका उल्लंघन करने पर धारा -188 IPC के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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क्या होती है, CrPC की धारा 144

CrPC की धारा 144, किसी क्षेत्र में आपातकालीन स्थितियों या उपद्रव या किसी आशंकित खतरे के तत्काल मामले में आदेश जारी करने की शक्ति है. आमतौर पर, यह उन परिस्थिति में लगाया जाता है जिसमें एक परेशान स्थिति पैदा करने या मानव जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है. कहा जा सकता है कि धारा 144 सार्वजनिक सभा पर रोक लगाती है.

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इस धारा के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

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भूलकर भी न करें ये काम

किसी भी स्थान पर पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं

जुलूस निकालने पर रोक

पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित

लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक

जुलूस में संगीत बैंड प्रतिबंधित

बिना अनुमति के सामाजिक समारोहों पर रोक

धरना या अनशन पर रोक

सरकारी दफ्तरों के ऊपर और आसपास ड्रोन से शूटिंग पूर्णत: प्रतिबंधित

सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना या अफवाह नहीं फैलाएं जिससे शांति भंग की आशंका हो

सार्वजनिक स्थल पर शराब या मादक द्रव्यों का सेवन निषेध

धारा 144 लागू होने तक इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.