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स्कूल भर्ती मामले: Calcutta HC ने सुजय भद्रा के वॉयस सैंपल टेस्ट पर रोक लगाने की याचिका की खारिज

Calcutta HC rejects plea for stay on Sujay Bhadra's voice sample test

यह फैसला ऐसे समय हुआ है जब परीक्षण के समय को लेकर अनिश्चितताएं मंडरा रही हैं क्योंकि सुजय भद्रा, जिन्हें कालीघाटर काकू (कालीघाट के चाचा) के नाम से भी जाना जाता है, अभी कोलकाता के एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती हैं।

Written By My Lord Team | Updated : July 21, 2023 11:28 AM IST

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती मामले के मुख्य आरोपी सुजय कृष्ण भद्रा के वॉयस सैंपल टेस्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

यह फैसला ऐसे समय हुआ है जब परीक्षण के समय को लेकर अनिश्चितताएं मंडरा रही हैं क्योंकि सुजय भद्रा, जिन्हें कालीघाटर काकू (कालीघाट के चाचा) के नाम से भी जाना जाता है, अभी कोलकाता के एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती हैं।

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समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, मंगलवार शाम को स्टेंट लगाए जाने के बाद, उनकी न्यायिक हिरासत में वापसी का समय भी सामने नहीं आया है।

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हालांकि, याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने कहा कि क्या इसे अदालत में सुजय भद्रा के खिलाफ सबूत के रूप में माना जा सकता है या नहीं, इसका फैसला बाद के चरण में किसी सक्षम अदालत द्वारा किया जाएगा।उन्होंने यह भी पाया कि जांच के इस चरण में वॉयस सैंपल टेस्ट के मामले को रोका नहीं जा सकता है।

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गुरुवार को सुनवाई के दौरान, सुजय भद्रा के वकील किशोर दत्ता ने सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को वॉयस सैंपल टेस्ट की अनुमति कैसे मिली। उन्होंने तर्क दिया कि परीक्षण की अनुमति निचली अदालत ने दिया था। ऐसे परीक्षणों की अनुमति आमतौर पर विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय गृह मंत्रालय देता है।

अपने प्रतिवाद में ईडी के वकील फ़िरोज़ एडुल्जी ने तर्क दिया कि मामले में वॉयस सैंपल टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। सुजय भद्रा के न्यायिक हिरासत में आने के बाद केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी टेस्ट कर सकते हैं।

ईडी को 29 जुलाई तक कोलकाता की पीएमएलए अदालत में सुजय भद्रा का नाम लेते हुए अपनी चार्जशीट पेश करनी है।

सूत्रों ने कहा कि आरोप पत्र में केंद्रीय एजेंसी, सुजय भद्रा, उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों और संपत्तियों का विवरण देगी। इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करेगी कि ये संपत्तियां उनकी आय से कितनी अधिक थीं।