Aryan Khan Case: Delhi HC से समीर वानखेड़े को राहत, CBI नही कर सकेगी 22 मई तक कठोर कार्रवाई
नई दिल्ली: मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को आर्यन खान ड्रग्स केस में रिश्वत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने वानखेड़े को अंतरिम राहत देते हुए 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके साथ ही वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की भी छूट दी है.
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आर्यन खान ड्रग्स मामले में सामने आए नए तथ्यों के बाद सीबीआई ने गुरुवार (18 मई) को वानखेड़े को पूछताछ के लिए बुलाया है.
वानखेड़े को याचिका में दिए गए तथ्यों के आधार पर राहत मिली है जिसमें कहा गया है कि एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी खुद चाहते थे की आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रखा जाए.