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Aryan Khan Case: Delhi HC से समीर वानखेड़े को राहत, CBI नही कर सकेगी 22 मई तक कठोर कार्रवाई

Delhi High Court ने वानखेड़े को अंतरिम राहत देते हुए 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाई है. Delhi High Court ने इसके साथ ही वानखेड़े को Bombay High Court में याचिका दायर करने की भी छूट दी है.

Written By Nizam Kantaliya | Published : May 18, 2023 12:45 PM IST

नई दिल्ली: मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को आर्यन खान ड्रग्स केस में रिश्वत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने वानखेड़े को अंतरिम राहत देते हुए 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाई है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके साथ ही वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की भी छूट दी है.

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आर्यन खान ड्रग्स मामले में सामने आए नए तथ्यों के बाद सीबीआई ने गुरुवार (18 मई) को वानखेड़े को पूछताछ के लिए बुलाया है.

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वानखेड़े को याचिका में दिए गए तथ्यों के आधार पर राहत मिली है जिसमें कहा गया है कि एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी खुद चाहते थे की आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रखा जाए.