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कोल ब्लॉक केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल, अदालत ने राज्य मंत्री सहित अन्य नेताओं को नोटिस भेजा

राउज एवेन्यू कोर्ट (पिक क्रेडिट:ANI)

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को राज्य मंत्री रवनीत सिंह सहित सात राजनेताओं को नोटिस जारी किया है. अदालत ने नोटिस, सीबीआई ने कथित तौर पर एक कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में क्लोजर रिपोर्ट सौंपने के बाद, जारी किया है.

Written By Satyam Kumar | Updated : July 11, 2024 1:37 PM IST

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को राज्य मंत्री रवनीत सिंह सहित सात राजनेताओं को नोटिस जारी किया है. अदालत ने नोटिस, सीबीआई ने कथित तौर पर एक कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में क्लोजर रिपोर्ट सौंपने के बाद, जारी किया है.

विशेष सीबीआई जज अरुण भारद्वाज ने रवनीत सिंह, मणिकम टैगोर, संदीप दीक्षित, हरीश चौधरी, चौ. लाल सिंह, रघुवीर सिंह मीणा, इज्यराज सिंह को नोटिस जारी किया है. इन आरोपियों  को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं.  अगली सुनवाई 20 अगस्त, 2024 के दिन होगी.

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विशेष न्यायाधीश ने आदेश में कहा,

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"कोर्ट की राय में, क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने से पहले, मामले में उपरोक्त सात शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी करना आवश्यक है."

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इन राजनेताओं को मैसर्स निप्पॉन डेनरो इस्पात लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई मामले में नोटिस जारी किया गया है.

5 सितंबर, 2012 को तत्कालीन सात सांसदों ने 1993 से 2004 तक कोयला ब्लॉकों के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दी थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की और कहा कि जांच के दौरान किसी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी या किसी सरकारी पद के दुरुपयोग नहीं हुआ है.

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय ने यह भी कहा कि 5 सितंबर, 2012 की शिकायत सात सांसदों द्वारा की गई थी. 14 सितंबर, 2012 के पत्र पर संदीप दीक्षित ने केवल यह उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर किए कि अन्य सांसद दिल्ली में नहीं थे और वह अन्य सांसदों की ओर से एक पत्र और सूची भेज रहे थे.

निदेशक सीवीसी के एक संदर्भ में मामले की विस्तृत जांच के लिए प्रारंभिक जांच (पीई) की मांग की गई थी. इसके बाद सीबीआई द्वारा एक नियमित मामला (आरसी) दर्ज किया गया.‌  इससे पहले सीबीआई द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि इन सांसदों ने आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए एक सामान्य शिकायत दी, उन्होंने इस मामले में आरोपी कंपनी के खिलाफ विशेष शिकायत नहीं दी.

अब अदालत ने इन सातों शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में पेश रहने के आदेश दिए है.