Rouse Avenue Court ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा
नई दिल्ली: सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जहां अदालत ने उन्हें 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया.
दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले के मामले में रविवार को सीबीआई ने सिसोदिया को अरेस्ट किया था. इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी.
राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर भारी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार किये गए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि आबकारी नीति मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से पता चलता है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर फैसला किया.
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सीबीआई ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिए उसे सिसोदिया की हिरासत की जरूरत है. सिसोदिया के वकील ने उन्हें हिरासत में देने की CBI के अनुरोध का विरोध किया.
उनकी पक्ष के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. CBI ने 2021-22 की आबकारी नीति (अब रद्द की जा चुकी) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था जिसके बाद अदालत ने सिसोदिया को 5 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया.
क्या है मामला
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लॉन्च हुई थी. इसमें बीजेपी की ओर से घोटाले का आरोप लगाया गया था.
आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला. इसके लिए डीलरों ने कथित रूप से रिश्वत दी थी. सीबीआई ने इस मामले में 16 लोगों पर FIR दर्ज की, जिसमें सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 बनाया.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में आठ घंटे की पूछताछ के बाद आईपीसी की धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 477-A (धोखाधड़ी करने का इरादा) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा - 7 के तहत रविवार को अरेस्ट कर लिया.