केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट, ED की पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते ही कोर्ट ने सुनाया फैसला
Delhi Court Issues Production Warrant Against Arvind Kejriwal: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है. ED द्वारा 17 मई के दिन दायर किए पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. प्रोडक्शन वारंट के अनुसार आबकारी नीति घोटाले मामले की अगली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को अदालत के सामने पेश किया जाएगा. अब राउज एवेन्यू कोर्ट 12 जुलाई के दिन इस मामले को सुनेगी.
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी: अदालत
राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया और अरविंद केजरीवाल, विनोद चौहान और केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. आईओ के जरिए आशीष माथुर को समन जारी किया गया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 मई को अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की. अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. ईडी ने विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ 1 जुलाई को एक और पूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी. इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, ईडी ने मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और व्यापारियों सहित अन्य को गिरफ्तार किया था.
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ED का दावा, पैसे की हेराफेरी के पुख्ता सबूत
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, जो गोवा चुनाव अभियान के लिए 'आप' को मिली. यह भी तर्क दिया कि विनोद चौहान द्वारा हवाला डीलरों के माध्यम से चनप्रीत सिंह को 45 करोड़ रुपये भेजे गए थे जिसकी पुष्टि सीडीआर लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, गोवा में हवाला फर्म के आईटी जब्त डेटा, आंशिक नकद और आंशिक बिल में भुगतान के सबूत और इस व्यवस्था को दर्शाने वाले व्हाट्सएप से होती है.
अब अदालत ने ED की पूरक आरोप पत्र को संज्ञान में लेते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है.