उगाही एवं रिश्वत मामले में समीर वानखेड़े को राहत, Bombay HC ने बढ़ाई गिरफ्तारी पर रोक की अवधि
मुंबई: NCB के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े को CBI द्वारा पर दर्ज किए गए उगाही एवं रिश्वत के एक मामले में बंबई उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. बंबई उच्च न्यायालय के द्वारा वानखेड़े की गिरफ्तारी पर लगी रोक की अंतिम तारिख को आगे बढ़ाते हुए 23 जून कर दिया है.
25 करोड़ की रिश्वत का मामला
आपको बतादें की ये वही मामला है जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की भी गिरफ्तारी हुई थी. अक्टूबर 2021 के इस मामले में वानखेड़े के साथ 4 अन्य पर आरोप है कि उन्हौने आर्यन खान को इस केस में न फसाने की एवज में कथित तौर पर 25 करोड़ रूपये की रिश्वत मांगी थी.
कोर्ट में वानखेड़े के वकील आबाद पौंडा ने अदालत को बताया कि समीर वानखेड़े जांच में पूरा सहयोग कर रहे है और सात बार सीबीआई के समक्ष पेश हो चुके है. जबकि सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने अदालत को बताया कि मामले में जांच अब अहम चरण में हैं.
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आपको बतादें की समीर वानखेड़े के द्वारा कोर्ट में पिछले महीने मामले को रद्द करने सम्बन्धी एक याचिका दाखिल करते हुए कठोर कार्रवाई से सरक्षण की मांग की थी. वहीं सीबीआई ने पिछले सप्ताह एक हलफनामा दाखिल करके अंतरिम संरक्षण को वापस लेने का अनुरोध किया था. अब कोर्ट वानखेडे की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेगी.