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शिवसेना की मान्यता: चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई

शुक्रवार को केन्द्रीय चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिवसेना पार्टी और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी. इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई हैं.

Written By Nizam Kantaliya | Published : February 21, 2023 6:18 AM IST

नई दिल्ली: चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देने के फैसले के​ खिलाफ उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करने पर सहमति दे दी है. शुक्रवार को केन्द्रीय चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिवसेना पार्टी और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी.

इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई.सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को दोपहर 3.30 बजे सुनवाई करेगी.

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मंगलवार सुबह न्यायालय समय शुरू होने के साथ ही उद्धव ठाकरे की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका को मेंशन करते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया.

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भूमिका निष्पक्ष नहीं

ठाकरे की ओर से दायर की गई याचिका में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए गए है. याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है. चुनाव आयोग का कार्य व्यवहार उसके संवैधानिक कद के अनुरूप नहीं रहा.

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याचिका में कहा गया है कि आयोग ने अयोग्यता की कार्रवाई का सामना कर रहे विधायकों की दलीलों के आधार पर फैसला लेकर गलती की है. पार्टी में टूट की बात के सबूत की गैरमौजूदगी में आयोग का फैसला त्रुटिपूर्ण है.

अधिवक्ता सिबल ने पीठ से अनुरोध किया कि उनके मुव्वकील को अंतरिम राहत दिए जाने पर बैंक खाते सहित अन्य सभी चीजो पर टेक ओवर हो जाएगा.

सीजेआई की पीठ ने इस पर बुधवार को 3.30 बजे इस मामले पर सुनवाई करने की सहमति दी.

गौरतलब हैं कि इस मामले में शिंदे गुट की ओर से भी कैविएट दायर कर बिना उनका पक्ष सुने एकतरफा फैसला नही देने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है.