शिवसेना की मान्यता: उद्धव ठाकरे की याचिका पर दोपहर 3.30 बजे सुनवाई करेगा Supreme Court
नई दिल्ली: चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देने के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर बाद सुनवाई करेगा. पिछले सप्ताह शुक्रवार को केन्द्रीय चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिवसेना पार्टी और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी.
इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है.मंगलवार को इस मामले को मेंशन करने पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने याचिका पर आज दोपहर 3.30 बजे सुनवाई करने पर सहमति दी थी.
उद्धव ठाकरे की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को इस याचिका को मेंशन करते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था
Also Read
- बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; RJD, TMC सहित इन लोगों ने दायर की याचिका, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
- BCCI को नहीं, ललित मोदी को ही भरना पड़ेगा 10.65 करोड़ का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले में दखल देने से किया इंकार
- अरूणाचल प्रदेश की ओर से भारत-चीन सीमा पर भूमि अधिग्रहण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर देने के फैसले पर लगाई रोक, केन्द्र की याचिका पर जारी किया नोटिस
भूमिका निष्पक्ष नहीं
ठाकरे की ओर से दायर की गई याचिका में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए गए है. याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है. चुनाव आयोग का कार्य व्यवहार उसके संवैधानिक कद के अनुरूप नहीं रहा.
याचिका में कहा गया है कि आयोग ने अयोग्यता की कार्रवाई का सामना कर रहे विधायकों की दलीलों के आधार पर फैसला लेकर गलती की है. पार्टी में टूट की बात के सबूत की गैरमौजूदगी में आयोग का फैसला त्रुटिपूर्ण है.
अधिवक्ता सिबल ने पीठ से अनुरोध किया कि उनके मुव्वकील को अंतरिम राहत दिए जाने पर बैंक खाते सहित अन्य सभी चीजो पर टेक ओवर हो जाएगा.
सीजेआई की पीठ ने इस पर बुधवार को 3.30 बजे इस मामले पर सुनवाई करने की सहमति दी.
गौरतलब हैं कि इस मामले में शिंदे गुट की ओर से भी कैविएट दायर कर बिना उनका पक्ष सुने एकतरफा फैसला नही देने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है.