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Rape Case: 'पहली मुलाकात में कोई भी लड़की होटल नहीं जाएगी', कहकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी

बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप केस के आरोपी को बरी करते हुए कोई भी लड़की अंजान लड़के के साथ पहली मुलाकात में होटल में नहीं जाएगी.

Written By Satyam Kumar | Updated : September 18, 2024 1:38 PM IST

Bombay High Court: हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने रेप केस के आरोपी को बरी करते हुए कोई भी लड़की अंजान लड़के के साथ पहली मुलाकात में होटल में नहीं जाएगी. इस दौरान अदालत ने पीड़िता की दलीलों में खामियों को भी उजागर किया. बता दें कि मामले में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसे होटल में बुलाकर जबरन संबंध बनाए है.

पहली मुलाकत में कोई भी लड़की होटल में नहीं जाएगी

बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस गोविंद सनप की सिंगल जज बेंच ने शख्स को आरोपों से मुक्त करते हुए कहा कि कोई भी लड़की पहली मुलाकात में किसी शख्स के साथ होटल में नहीं जाएगी. साथ ही अदालत ने तथ्यों की खामियां उजागर करते हुए कहा कि पीड़िता ने उस तारीख का भी जिक्र नहीं किया है, जिस दिन घटना हुई थी.

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जस्टिस ने आरोपों को अविश्वसनीय मानते बताते हुए कहा कि ये संभव नहीं है कि पीड़िता आरोपी से परिचित नहीं थी, उसका ये आचरण सामान्य व्यक्ति के अनुरूप नहीं लगता है. अदालत ने पीड़िता की दलीलों को मानने से असहमत होते हुए लड़के को बरी करने का आदेश दिया है.

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मामला क्या है?

घटना 2017 की है, जब लड़की ने आरोप लगाया कि लड़का दूसरे जिले का रहनेवाला है. वह उससे फेसबुक पर मिली थी, दोनों की आपस में चैटिंग हुई और फरवरी महीने में लड़का उससे मिलने उसके कॉलेज आया. लड़की ने दावा किया कि उसके बाद मार्च 2017 में लड़के ने किसी जरूरी बहाने से उसे मिलने के लिए एक होटल पर बुलाया.

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जब वह होटल पर उससे मिलने गई, तब लड़के ने जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाया. उस दौरान लड़के ने कुछ आपत्तिजनक पिक्चर भी क्लिक की, और फेसबुक पर अपलोड कर दिया. इस घटना के बाद लड़के ने उससे ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद लड़की ने अक्टूबर 2017 को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.