झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रांची हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 19 जुलाई को
रांची: झारखंड के बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है. डैनियल दानिश नामक शख्स की ओर से दाखिल की गई याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की.
न्यूज़ एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा, और पूछा है कि राज्य के बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे प्रवेश कर रहे हैं यह बताएं.
19 जुलाई को अगली सुनवाई
केंद्र को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए, कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई निर्धारित की है. केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने इस मामले की पैरवी की.
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दायर याचिका में कहा गया है कि झारखंड के बॉर्डर इलाके के ज़िलों मसलन जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, जिससे इन जिलों में जनसंख्या पर कुप्रभाव पड़ रहा है.
रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में कहा गया कि इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसे बनाये जा रहे हैं, वहीं बांग्लादेशी मूल वाले लोगों द्वारा आदिवासियों के साथ वैवाहिक संबंध कायम किया जा रहा है.
याचिका में मांग की गई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय बतायें कि आखिर कैसे इन क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं और उनकी वजह से क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है.