'राहुल गांधी हर हाल में उपस्थित रहें', मानहानि केस में बेंगलुरू कोर्ट का आदेश
BJP Defamation Case: बेंगलुरू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं. आज की सुनवाई (1 जून) के दौरान राहुल गांधी के वकील ने अदालत से गुहार लगाई कि नेता को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से राहत दी जाए. वे आज INDI अलायंस की मीटिंग में मौजूद है. बीजेपी के स्थानीय नेता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में अदालत ने राहुल गांधी को आज के लिए राहत दी है, लेकिन अगली सुनवाई में हर हाल में अदालत के सामने मौजूद रहने के निर्देश दिए. बता दें, बीजेपी नेता केशव प्रसाद ने यह मानहानि मुकदमा दायर की है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आरोपी बनाया है.
बेंगलुरू कोर्ट ने अन्य आरोपियों को दी राहत
बेंगलुरू कोर्ट में, 42वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को जमानत दी है. अदालत ने जमानत के लिए दोनों नेताओं को 5000 रूपये का बेल बॉन्ड भरने के निर्देश दिए हैं. चूंकि राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, इसलिए अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में 'हर हाल में उपस्थित' होने के निर्देश दिए.
अदालत ने कहा,
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"आरोपी संख्या 4 (राहुल गांधी) को अगली सुनवाई में इस अदालत के सामने अनिवार्य तौर पर मौजूद रहना होगा. साथ ही विशेष अदालत राहुल गांधी को आज की सुनवाई में पेशी से छूट देती है."
अगली सुनवाई सात जून को होगी.
मामला क्या है?
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा या बीजेपी) के नेता केशव प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई. बीजेपी नेता ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा प्रचारित विज्ञापन, नारे (स्लोगन) को आपत्तिजनक बताते हुए पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमा किया. इस मुकदमे में उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आरोपी बनाया है.
अदालत ने राहुल गांधी को छोड़कर अन्य दो नेताओं को जमानत दी है. वहीं, राहुल गांधी को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं.