BJP Defamation Case: राहुल गांधी को बेंगलुरू कोर्ट से मिली जमानत, पिछली सुनवाई में 'हाजिर' रहने को दिए था आदेश
Rahul Gandhi Got Bail: बेंगलुरू कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मुकदमे में जमानत दे दी है. राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर्नाटक बीजेपी ने किया है. मानहानि के इस मामले में राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को आरोपी बनाया गया है. बेंगलुरू कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को पिछली सुनवाई में ही जमानत दे दी थी. दोनों अदालत के सामने मौजूद भी थे और आज राहुल गांधी की उपस्थिति को देखते हुए जमानत दे दी है.
राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली जमानत
बेंगलुरू कोर्ट में, स्पेशल मजिस्ट्रेट केएन शिवकुमार ने राहुल गांधी को जमानत दी. पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर अदालत के सामने उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे. आदेश का पालन करते हुए राहुल गांधी आज अदालत में मौजूद रहें, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली.
वहीं, राहुल गांधी की जगह पूर्व सांसद डीके सुरेश ने 75 लाख की प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पर रखा है.
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पिछली सुनवाई में क्या हुआ?
30 जून को अदालत ने बीजेपी कर्नाटक के मुकदमे को सुना. अदालत ने मामले में बनाए गए आरोपी कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डूके शिवकुमार को जमानत दे दी थी. वहीं राहुल गांधी को अदालत के सामने हाजिर रहने के निर्देश दिए थे.
क्या है मामला?
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा या बीजेपी) के नेता केशव प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई. बीजेपी नेता ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा प्रचारित विज्ञापन, नारे (स्लोगन) को आपत्तिजनक बताते हुए पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमा किया. इस मुकदमे में उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आरोपी बनाया है.
अदालत ने राहुल गांधी को छोड़कर अन्य दो नेताओं को जमानत दी है. वहीं, राहुल गांधी को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं.