Defamation Case में Rahul Gandhi ने सत्र न्यायालय में दायर की अपील, 13 अप्रैल को होगी सुनवाई
नई दिल्ली: सूरत की अदालत द्वारा मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने आज सूरत की सत्र अदालत में अपील दायर की है.सेशन कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ज़मानत दे दी है.
सज़ा पर रोक संबंधी अपील पर सुनवाई की तारीख़ 13 अप्रैल तय की गई है. अदालत ने राहुल गांधी की ओर से दायर अपील पर प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 10 अप्रैल तक का समय दिया है.
अदालत ने 13 अप्रैल की सुनवाई में राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने से छूट दी है.
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अदालत ने इस मामले में राहुल की ओर से दायर की गई नियमित जमानत आवेदन को मंजूर कर लिया है, जिसके बाद 15 हजार के निजी मुचलके पर राहुल को रेगुलर जमानत मिल गई है.
चुनावी रैली के दौरान 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है' टिप्पणी के मामले में सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था. राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने ये मामला दर्ज कराया था.
नियमित जमानत भी
राहुल गांधी की ओर से अदालत में सजा को रद्द करने के साथ ही नियमित जमानत का अनुरोध किया गया था. अपील में कहा गया है कि निचली अदालत ने फैसले देने कई त्रुटियां की है.
राहुल की ओर से पेश किए गए रेगुलर जमानत आवेदन को अदालत ने स्वीकार करते हुए राहुल को जमानत दी है.
सजा निलंबन का अनुरोध
अदालत में राहुल गांधी की ओर से आज दो याचिका फाइल की गई है. एक में जहां निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. वही दूसरी याचिका के जरिए नियमित जमानत का आवेदन किया गया है.
राहुल गांधी की ओर से दायर की गई अपील में सत्र अदालत से निचली अदालत के फैसले द्वारा दी गई सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया गया है.
अपील में कहा गया है कि फैसले को रद्द करने तक निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को निलंबित किया जाए.
11 दिन बाद अपील
अदालत ने राहुल गांधी को दोषी घोषित करने के साथ ही 2 साल जेल की सजा और 15 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया था. फैसले के साथ ही अदालत ने कुछ देर बाद राहुल गांधी को जमानत भी दे दी गयी थी. साथ ही अपील दायर करने के लिए सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया था.
अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के दूसरे ही दिन 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. सूरत की अदालत के फैसले के 11 दिन बाद सोमवार को राहुल गांधी की ओर से ये अपील पेश की गई है.
अपील दायर करने के दौरान अदालत में प्रियंका गांधी वाद्रा, राज्यसभा सदस्य के सी वेणुगोपाल कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, के साथ ही पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेता और राज्य इकाइयों के नेता भी मौजूद रहे.