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दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा कपल को भी सुरक्षा का अधिकार, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला

लिव इन रिलेशनशिप (सांकेतिक चित्र)

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा कपल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अपने फैसले में अदालत ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को सुरक्षा पाने का अधिकार है. इनमें वे कपल भी शामिल है जो पहले से शादीशुदा हैं.

Written By Satyam Kumar | Published : September 11, 2024 3:58 PM IST

Punjab And Haryana High Court On Live In Relationship: हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा कपल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अपने फैसले में अदालत ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को सुरक्षा पाने का अधिकार है. इनमें वे कपल भी शामिल है जो पहले से शादीशुदा हैं. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शादीशुदा होने के बाद भी कोई कपल अगर लिव-इन में रह रहा है तो उस पुरूष या महिला को सुरक्षा पाने का अधिकार है.

लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा कपल को सुरक्षा का अधिकार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये फैसला उन मामले पर आया है जिसमें अदालत ये विचार कर रही थी कि क्या किसी कपल की वैवाहिक स्थिति व अन्य परिस्थिति जाने बिना एक साथ रह रहे कपल को सुरक्षा दी जा सकती है या नहीं? अदालत ने ऐसे कपल की सुरक्षा प्रदान करने के फैसले करने के रास्ते खोल दिए हैं. अदालत ने फैसले सुनाते हुए कहा कि ऐसे कपल की जीवन व स्वतंत्रता की रक्षा उनके करीबी रिश्तेदारों से की जानी चाहिए.

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क्या है पूरा मामला?

इस मामले को साल 2021 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बड़ी बेंच के पास भेजा था, जिसमें अब फैसला आया है. असल में ये मामला नाबालिगों के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से जुड़ा था, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया कि लिव-इन रिलेशनशिप में नाबालिगों को सुरक्षा प्रदान करना वैधानिक नियमों के विपरीत होगा, चाहे केवल एक पार्टनर नाबालिग हो या दोनों नाबालिग हों. उच्च न्यायालय ने कहा कि इन परिस्थितियों में नाबालिग की कस्टडी उसके माता-पिता को सौंपे जाने की जरूरत है. अदालत ने कहा कि अगर बच्चों को माता-पिता से भी सुरक्षा नहीं मिलने पर नाबालिग को व्यस्क होने तक बाल गृह या नारी निकेतन में रहने का अधिकार दिया जा सकता है.

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