'पूजा खेडकर ने फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे ओबीसी कोटा लिया', दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पुलिस ने किया खुलासा
पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप दी हैं. दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पूजा खेडकर ओबीसी केटेगरी व नॉन क्रीमी लेयर कोटे का लाभ उठाने की योग्यता नहीं रखती हैं, साथ ही कैडिंडेट के तौर पर, खुद को, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर साबित करने को लेकर साजिश रची है. दिल्ली पुलिस ने पूजा खडकर की अग्रिम जमानत खारिज करने की मांग की है, पुलिस ने दावा किया कि पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर सबूतों, कॉल डिटेल्स, ईमेल, लोकेशन आदि, मिटा सकती है.
दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने किया खुलासा, पूजा खेडकर गलत दी जानकारी
जांच रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि पूजा खेडकर के माता-पिता ने तलाक नहीं ली है. वे साथ-साथ ही रह रहे हैं, मोबाइल लोकेशन से भी इस बात की पुष्टि होती है. पुलिस ने अग्रिम जमानत खारिज करने की मांग की जिससे आरोपी मामले से संबंधित किसी साक्ष्य या सबूत से छेड़छाड़ नहीं कर पाए. पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि इससे धोखाधड़ी के पूरे दायरे को उजागर में काफी बाधा आएगी.
बता दें कि दिल्ली पुलिस इस मामले में पूजा खेडकर पर सिविल सेवाओं में रिज्वर्ड केटेगरी के लाभों के दुरुपयोग करने के आरोप की जांच कर रही है, जो पूरी परीक्षा और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को सीधे प्रभावित करता है. दिल्ली पुलिस ने किया कि वे आगे विकलांगता प्रमाण पत्र की पुष्टि करना और पूजा खेडकर के दावों की अन्य संस्थानों (शैक्षणिक या चिकित्सा) के साथ जांच करना है.
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