'राजधानी में ट्रकों की आवाजाही कैसे होने दी जा रही है?' वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश को लेकर शुक्रवार को दिल्ली सरकार से सवाल किए. अदालत दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR)) में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहा है. अदालत ने प्रदूषण में चिंताजनक वृद्धि रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में विलंब पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली-एनसीआर राज्यों को ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए तुरंत टीम गठित करने का 18 नवंबर को निर्देश दिया था और कहा था कि अगला आदेश दिए जाने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे.
दिल्ली में ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हमारे लिए यह मान लेना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है. दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कुल 113 प्रवेश बिंदु हैं जिनमें से 13 ट्रकों के लिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केन्द्र और दिल्ली सरकार को अहम निर्देश जारी किए हैं;
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- ग्रैप-4 के परिणाम बहुत गंभीर हैं, समाज के कई वर्गों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
- केंद्र और दिल्ली पुलिस को सभी 113 प्रवेश बिंदुओं पर जांच चौकियों की स्थापना सुनिश्चित करें.
- और वहां केंद्र ट्रकों के प्रवेश पर नजर रखने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती करें.
पीठ ने कहा कि इसलिए वह दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर नजर रखने के लिए केंद्र को 113 स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश देने का प्रस्ताव रखती है. पीठ ने बार के 13 लॉयर्स से तारीफ करते हुए कहा कि हमें यह जानकर खुशी हो रही है कि बार के 13 युवा सदस्यों ने इस न्यायालय के आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आये हैं.
(खबर PTI इनपुट से लिखी गई है)