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POCSO Case: कर्नाटक के Ex CM Yediyurappa के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

किशोरी की मां ने येदियुरप्पा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस साल दो फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक भेंट के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया.

Written By arun chaubey | Published : June 14, 2024 11:56 AM IST

POCSO Case:  कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. बेंगलुरु की एक अदालत ने POCSO केस में वारंट जारी किया है. CID के विशेष जांच दल ने बुधवार को पूछताछ के लिए येदियुरप्पा के पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग करते हुए त्वरित अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

येदियुरप्पा ने सीआईडी ​​के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगा था. येदियुरप्पा के करीबी सूत्रों ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता फिलहाल दिल्ली में हैं और लौटने के बाद उनके जांच में शामिल होने की संभावना है. येदियुरप्पा भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं. पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय एक किशोरी की मां की शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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क्या आरोप लगा है?

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किशोरी की मां ने येदियुरप्पा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस साल दो फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक भेंट के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया. किशोरी के भाई ने इस सप्ताह के प्रारंभ में एक अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि वैसे तो 14 मार्च को ही मामला दर्ज कर लिया गया था लेकिन जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि येदियुरप्पा को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए.

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सदाशिवनगर पुलिस द्वारा 14 मार्च को मामला दर्ज किये जाने के बाद कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक आदेश जारी कर मामले को जांच के लिए सीआईडी ​​को स्थानांतरित कर दिया था. येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला का पिछले महीने एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण निधन हो गया था. येदियुरप्पा (81) ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वह कानूनी रूप से इस मामले का मुकाबला करेंगे.

अप्रैल में सीआईडी ​​ने येदियुरप्पा को कार्यालय में बुलाकर उनकी आवाज का नमूना एकत्र किया था. इस बीच, सरकार ने इस मामले में सीआईडी ​​का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अशोक एच नायक को नियुक्त किया है. येदियुरप्पा ने प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है.