Advertisement

पटना हाईकोर्ट ने रेलवे क्रॉसिंग पर जनहित याचिका रद्द की और जारी किया ये निर्देश

Patna HC Rejects PIL regarding Railway Crossing

पटना उच्च न्यायालय ने ग्रामीणों की सुविधा हेतु रेलवे क्रॉसिंग बनवाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है, जानिए

Written By My Lord Team | Published : June 12, 2023 12:17 PM IST

नई दिल्ली: पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) के पास रेलवे क्रॉसिंग को लेकर एक जनहित याचिका आई थी जिसे अदालत ने रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने रेलव से रामगढ़वा रेलवे स्टेशन के पास सुगौली रक्सौल रेलवे लाइन पर एक क्रॉसिंग की मांग की थी जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

जैसा कि आपको अभी बताया की पटना उच्च न्यायालय के पास एक जनहित याचिका (PIL) प्रस्तुत की गई जिसमें याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि सुगौली रक्सौल रेलवे लाइन पर (रामगढ़वा रेलवे स्टेशन के पास), केएम 14.10 से केएम 14.11 के बीच, एक रेलवे क्रॉसिंग की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि इस रेलवे क्रॉसिंग की मदद से पास के गांव के लोग इस रेलवे लाइन को सुरक्षित तरह से पार कर पाएंगे।

Advertisement

अदालत ने रद्द की याचिका, दिया ये निर्देश

इस जनहित याचिका को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन (Chief Justice K Vinod Chandran) और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद (Justice Madhuresh Prasad) की खंड पीठ ने रद्द कर दिया है।

Also Read

More News

अदालत का यह कहना है कि हर रेलवे लाइन को पार करने के लिए क्रॉसिंग लगाई जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। साथ ही, अदालत का यह भी कहना है कि रेलवे लाइन को हर पॉइंट पर क्रिस-क्रॉस करना उसका अतिक्रमण करना गलत है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

Advertisement

पटना हाईकोर्ट की इस खंड पीठ ने यह कहा है कि बेशक रेलवे क्रॉसिंग बनाने से लोगों को सुविधा मिलती है और रेलवे लाइन पार करने में उनकी जान की हानि नहीं होती लेकिन इस मामले में रेलवे क्रॉसिंग की जरूरत नहीं है.

पीठ ने यह कहा है कि जवाबी हलफनामे में यह भी पाया गया है कि जिस स्थान पर याचिकाकर्ता क्रॉसिंग की मांग कर रहे हैं, उससे आधे किलोमीटर से भी कम की दूरी पर एक रेलवे क्रॉसिंग पहले से ही है।