Online Gaming पर 1 अक्टूबर से लगेगा 28% GST, जानें इन प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या हैं टैक्स से जुड़े नियम
नई दिल्ली: 2 अगस्त, 2023 को जीएसटी परिषद (GST Council) ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी (28% GST on Online Gaming) को मँजोरी दे दी है और इसका उद्देश्य इस सेक्टर में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है और 'रियल मनी' और 'नॉन मनी' गेम्स के लिए उचित कराधान का ध्यान रखना है। ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर, 2023 से 28% जीएसटी लागू करना शुरू कर दिया जाएगा और जीएसटी परिषद का यह कहना है कि यह लागू होने के छह महीने बाद इसका रिव्यू किया जाएगा।
आइए विस्तार से समझते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग पर यह जीएसटी किस तरह कैल्क्युलेट किया जाएगा और इन प्लेटफॉर्म्स के लिए टैक्स से जुड़े अन्य नियम क्या हैं...
ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पूर्ण अंकित मूल्य (Full Face Value) के प्रवेश स्तर (Entry Level) पर की जाएगी। यह टैक्स सिर्फ रियल मनी गेम्स को देना होगा, नॉन-मनी गेम्स इस श्रेणी का हिस्सा नहीं होंगे; बाकी अन्य गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को पहले की तरह 'सर्विसेज' ही माना जाएगा।
किसी गेम में अगर एक व्यक्ति 'री-एंट्री' करता है तो उसपर जीएसटी नहीं लगेगा; हारने पर उसे जीएसटी नहीं देना होगा लेकिन री-एंट्री के केस में जीतने पर भी जीएसटी से छूट मिल जाएगी। ध्यान रहे कि व्यक्ति को अपनी नेट विनिंग्स पर 30 प्रतिशत डायरेक्ट टैक्स देना होगा।
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए टैक्स से जुड़े नियम
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board for Direct Taxes) ने देश में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के कराधान को लेकर कुछ नए नियम इंट्रोड्यूस किए थे। इन नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग में जीतने पर मिलने वाले पैसों पर टीडीएस (TDS) से जुड़े दिशानिर्देश जारी करना और इसके बारे में स्पष्टता लाना है।
किसी भी ऑनलाइन गेम में अगर किसी व्यक्ति की नेट विनिंग सौ रुपये से अधिक नहीं है, तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को प्लेयर के लिए सोर्स से टैक्स काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह छोटी रकम जीतने वाले प्लेयर्स को राहत प्रदान करता है।
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो भी बोनस, रेफरल बोनस या इन्सेंटिव्स देते हैं, उनपर 'कर अधिनियम' (Income Tax Act) के नियम 133 के तहत टैक्स लिया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में होने वाले लेनदेन को विनियमित करने के लिए, वित्त अधिनियम 2023 (Finance Act, 2023) ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 194बीए पेश की, जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को उपयोगकर्ता के खाते में नेट विनिंग पर टैक्स काटने की आवश्यकता होती है। किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नेट विनिंग पर 30% टीडीएस काटा जाएगा।
ध्यान रहे कि विथ्ड्रॉअल के समय और वित्तीय वर्ष के अंत में टैक्स की कटौती करना आवश्यक है।